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⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रेप की कोशिश मामले में हाई कोर्ट का आदेश रद्द

Senior Reporter India |नई दिल्ली। Supreme Court of India ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के उस निर्णय को निरस्त कर दिया है, जिसमें दो आरोपियों पर लगे दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों को हल्का कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि पीड़िता के साथ की गई हरकतों को केवल “तैयारी” मानना गंभीर भूल थी।

हाई कोर्ट ने महिला के निजी अंगों को पकड़ने, उसके कपड़ों की डोरी तोड़ने और उसे नाले की ओर घसीटने जैसी घटनाओं को दुष्कर्म की कोशिश नहीं माना था। इस पर असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की bench — चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमोल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया — ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए रेप की कोशिश के आरोप फिर से बहाल कर दिए।

स्वप्रेरणा से लिए गए इस मामले में अदालत ने कासगंज के स्पेशल POCSO जज द्वारा जारी मूल summons को भी पुनर्जीवित किया। आरोपियों पर Indian Penal Code की धारा 376 और POCSO Act के तहत दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ गंभीर अपराध करने की मंशा से सुनियोजित हमला किया। उन्होंने पीड़िता को घर छोड़ने का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया, सुनसान जगह पर रोका, उसे खींचा और यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे वारदात आगे नहीं बढ़ सकी।

अदालत ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष स्वीकार्य नहीं है कि मामला केवल अपराध की तैयारी तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, उपलब्ध तथ्यों से साफ है कि यह कृत्य दुष्कर्म के प्रयास की श्रेणी में आता है।

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