60 करोड़ ठगी केस: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने एलओसी निलंबन के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और ठगी के मामले में आरोपी शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा ने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है ताकि वे विदेश यात्रा कर सकें। उनकी याचिका बुधवार को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिसने संबंधित अधिकारियों को अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। व्यवसायी दीपक कोठारी ने दंपति के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2015 से 2023 के बीच, उन्होंने उन्हें अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया गया।
कुंद्रा इस मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुए थे, जबकि शेट्टी को जांच एजेंसी ने अभी तक तलब नहीं किया है। दंपति की याचिका के अनुसार, शेट्टी ने सितंबर 2016 में ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। याचिका में कहा गया है कि कुंद्रा एक व्यवसायी हैं, जिन्हें अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है, जबकि शेट्टी, एक अभिनेत्री होने के नाते, अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विदेश जाती हैं। याचिका में तर्क दिया गया है, “आवेदकों को अपना व्यवसाय और/या पेशा जारी रखने का मौलिक अधिकार है और ऐसे अवसरों (विदेश यात्रा के) से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।” याचिका में उन्हें विदेश यात्रा करने की अनुमति देने के लिए अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक एलओसी को निलंबित करने की मांग की गई है। एलओसी आव्रजन अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और उसे देश छोड़ने से रोकने के लिए जारी किया गया एक अलर्ट होता है।
नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।




