भारत

EPFO का बड़ा फैसला: अब बेरोजगार सदस्य 12 और 36 महीने बाद निकाल सकेंगे PF और पेंशन की पूरी रकम

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के बेरोजगार मेंबर अब अपने प्रोविडेंट फंड से 12 महीने बाद और अपने पेंशन अकाउंट से 36 महीने बाद पूरी रकम निकाल सकेंगे। अभी, जो सब्सक्राइबर लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहते हैं, उन्हें अपने प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट से पूरी रकम निकालने की इजाजत है। यह फैसला सोमवार को रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ​​के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पैसे निकालने की अवधि बढ़ाने का मकसद फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पक्का करना है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बेरोजगार युवा नई नौकरी मिलने पर EPFO ​​से दोबारा जुड़ जाते हैं, लेकिन दो महीने की बेरोजगारी के बाद पैसे निकालने से वे पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स का मौका खो देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंशन एलिजिबिलिटी कुल 10 साल की सर्विस के बाद ही चाहिए होती है।

नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
अडूसा: प्राकृतिक औषधि जो सर्दी, खांसी, घाव और दर्द में देती है राहत शादी में पुरुष क्या चाहते हैं? सुंदरता से ज़्यादा ये 5 गुण रिश्ते को बनाते हैं मज़बूत परीक्षा में सही टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट टाइम टेबल कैसे करे सर्दियों में इम्यूनिटी बढ़ाने का देसी तरीका, घर पर बनाएं सेहत से भरपूर कांजी स्वाद भी सेहत भी: बयु/बबुआ खाने के फायदे जानकर आप भी इसे डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे गले की खराश से तुरंत राहत: अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे