जंगल की ज़मीन पर कब्ज़े पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उत्तराखंड सरकार को फटकार

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की ज़मीन पर अतिक्रमण के मामले में उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी इस मामले में मूकदर्शक बने रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की वेकेशन बेंच ने कहा, “हमारे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी अपनी आँखों के सामने जंगल की ज़मीन पर हो रहे अतिक्रमण को मूकदर्शक की तरह देख रहे हैं। इसलिए, हम इस मामले का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं।”
बेंच ने आगे उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। प्राइवेट पार्टियों को किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोका गया है, और कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन विभाग आवासीय घरों को छोड़कर खाली ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा।
बेंच ने कहा कि छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में जंगल की ज़मीन के बड़े हिस्से पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में अनीता कांडपाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
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