सरकार का बड़ा फैसला: पोस्टल एक्सपोर्ट पर भी मिलेगा RoDTEP और RoSCTL का लाभ

New Delhi। टैरिफ संकट के बीच, सरकार ने एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए RoDTEP और RoSCTL जैसी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का दायरा बढ़ाया है। इसके तहत, अब एक्सपोर्टर्स पोस्टल सर्विस के ज़रिए भेजे गए सामान पर भी इन इंसेंटिव स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इन इंसेंटिव से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSME) एक्सपोर्टर्स, खासकर छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों के एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस में काफी बढ़ोतरी होगी। इससे पोस्टल एक्सपोर्ट को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी और टैक्स में छूट (RoDTEP) और राज्य और केंद्र सरकार के टैक्स और लेवी में छूट (RoSCTL) स्कीम के तहत एक्सपोर्ट से जुड़े फायदों को 15 जनवरी, 2026 से पोस्टल सर्विस के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए गए एक्सपोर्ट तक बढ़ा दिया है। EY इंडिया के टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा, “पोस्टल रूट पर RoDTEP और RoSCTL के फायदों को बढ़ाकर, सरकार ने दूरदराज के इलाकों में MSMEs के लिए एक लंबे समय से चली आ रही कंप्लायंस की बाधा को दूर कर दिया है।”
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