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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश: कानून, फीस और PIL—इरादा होगा तभी अपराध, समय से होगा तभी लागू

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ़ अपमानजनक या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, अपने आप में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी काम को इस कानून के दायरे में लाने के लिए, यह साबित करना होगा कि वह काम किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के खास इरादे से किया गया था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि सिर्फ़ यह तथ्य कि पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, काफ़ी नहीं है। बेंच ने यह टिप्पणी एक अपीलकर्ता के खिलाफ़ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए की। कोर्ट ने पाया कि न तो FIR और न ही चार्जशीट में यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने जाति आधारित अपमान या धमकी का कोई काम किया था। शीर्ष अदालत 15 फरवरी, 2025 के पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ़ अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था।

आरोप था कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में हुई घटना के दौरान, शिकायतकर्ता (एक अनुसूचित जाति का सदस्य) को जाति आधारित गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों में फीस को रेगुलेट करने वाले नए कानून को लागू करने के समय के बारे में सवाल किया। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि चूंकि शैक्षणिक वर्ष पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को लागू करना भ्रमित करने वाला और शायद अव्यावहारिक लगता है। कोर्ट निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के संघों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने इस अधिनियम और उसके बाद के नियमों को चुनौती दी थी। स्कूलों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कानून को लागू करने का तरीका अधिनियम की योजना के विपरीत है।

कोर्ट ने कहा कि वह इस स्तर पर कानून में दखल देने के मूड में नहीं है, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि इसे लागू करना वैधानिक समय-सीमा के अनुसार होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम को अधिसूचित किया है, जिसमें स्वीकार्य फीस मदों, लेखा प्रक्रियाओं और अतिरिक्त शुल्कों पर प्रतिबंधों के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं। यह प्रति व्यक्ति फीस लेने और कानून द्वारा अनुमोदित राशि से अधिक फीस लेने पर भी रोक लगाता है। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को, जिसने जनहित याचिका (PIL) दायर की थी, पिछले पांच सालों के अपने आयकर रिटर्न और अपनी आय के स्रोतों का विवरण देते हुए एक हलफ़नामा जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पहली नज़र में पाया कि याचिका बेबुनियाद थी और इसे जनहित की आड़ में पब्लिसिटी पाने के इरादे से दायर किया गया था।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने साफ किया कि अगर याचिकाकर्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बेंच ने टिप्पणी की कि जहां जनहित याचिका का गलत इस्तेमाल होता है, वहां कोर्ट सख्त कार्रवाई करने में हिचकिचाएगा नहीं। यह याचिका साबू स्टीफन ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की थी। इस मामले में याचिकाकर्ता खुद कोर्ट में पेश हुआ। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने याचिका के तथ्यों और मकसद पर गंभीर संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिकाएं समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने और जनहित की रक्षा के लिए होती हैं, न कि व्यक्तिगत प्रसिद्धि या पब्लिसिटी का ज़रिया बनने के लिए। कोर्ट ने आगे कहा कि बड़ी संख्या में दायर की जा रही बेबुनियाद याचिकाएं न्यायिक समय की बर्बादी हैं।

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