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दिल्ली-NCR एजेंसियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब, CAQM की सिफारिशों पर कोई आपत्ति नहीं

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार, नगर निगमों और NCR राज्यों की एजेंसियों को प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए लॉन्ग-टर्म उपायों पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि CAQM को सिफारिशों पर उठाए गए कदमों के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। CAQM की ओर से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि कमीशन ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई लॉन्ग-टर्म उपायों का सुझाव दिया है। इनमें पुरानी गाड़ियों को हटाना, PUC सिस्टम को मजबूत करना, मेट्रो और रेल नेटवर्क का विस्तार, एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति और वाहन स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

कोर्ट द्वारा नियुक्त सलाहकार अपराजिता सिंह ने कोर्ट से सिफारिशों के लिए एक ठोस टाइमलाइन तय करने का आग्रह किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बेंच को यह भी बताया कि ऐसी एजेंसियों की पहचान की गई है जो उपायों के सही कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार, निगमों और राज्य एजेंसियों को पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) फंड प्रदान कर सकती हैं। इसके बाद कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए। CAQM की सिफारिशों पर कोई आपत्ति स्वीकार नहीं: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वह CAQM की सिफारिशों के खिलाफ कोई आपत्ति स्वीकार नहीं करेगा। कमीशन ने 15 लॉन्ग-टर्म उपायों की सिफारिश की है।

हालांकि CAQM द्वारा सुझाए गए उपायों के अलावा कुछ अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि CAQM के लॉन्ग-टर्म उपायों को बिना किसी देरी के लागू करने की आवश्यकता है। एंट्री पॉइंट्स के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर जवाब मांगा गया: कोर्ट ने कहा कि CAQM ने दिल्ली-NCR में एंट्री पॉइंट्स (टोल प्लाजा) पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में भी अतिरिक्त सिफारिशें की हैं। बेंच ने नगर निगमों को यह बताने का आदेश दिया कि इन सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने CAQM और दिल्ली सरकार को ECC फंड के इस्तेमाल के लिए एक नई योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर एक अलग जवाब प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

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