
Senior Reporter India | रायपुर। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति की कीमतों को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ने रायपुर और कोरबा ज़िलों की वैल्यूएशन कमेटियों द्वारा भेजे गए वर्ष 2025-26 के लिए गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है।
छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दर निर्धारण नियम, 2000 के तहत बोर्ड की बैठक में इन संशोधित दरों को मंज़ूरी दी गई, जो 30 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। संशोधन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन की गाइडलाइन दरों में उल्लेखनीय सुधार किया गया है, जिससे कई इलाकों में दरों में कमी देखने को मिलेगी।
शहरी क्षेत्रों में भी उन स्थानों पर संशोधन किया गया है, जहां पहले गाइडलाइन दरों में असामान्य और अत्यधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। नए बदलावों का उद्देश्य ज़मीन की वास्तविक बाजार कीमतों के अनुरूप दरों को संतुलित करना बताया जा रहा है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2025 से शहरी इलाकों में ज़मीन की गाइडलाइन दरों में 20 से 40 प्रतिशत तक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 600 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी की थी। इसके बाद सरकार के निर्देश पर रायपुर और कोरबा ज़िलों की ज़िला वैल्यूएशन कमेटियों ने दरों की समीक्षा कर संशोधन प्रस्ताव भेजे थे।
इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गुरुवार को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन की अध्यक्षता में सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संशोधित गाइडलाइन दरों को अंतिम मंज़ूरी दी गई।
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