“साढ़े तीन साल की बच्ची से डिजिटल दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास”

दिल्ली/नोएडा : गौतमबुद्ध नगर जिले के सूरजपुर थाना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित स्कूल में वर्ष 2018 में साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ ‘डिजिटल’ दुष्कर्म करने वाले चंडीदास को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उस पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने निजी स्कूल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा कि उसने मामले की जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय दो दिनों तक मामले को दबाने की कोशिश की। स्कूल प्रबंधन ने बच्ची के माता-पिता पर भी मामले को दबाने का दबाव बनाया।
विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि चंडीदास ने तैराकी सिखाते समय डिजिटल दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी तब लाइफ गार्ड के तौर पर स्विमिंग पूल के पास तैनात था। चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। भाटी ने बताया कि वर्ष 2018 में चंडीदास ने सूरजपुर क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ डिजिटल दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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