बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों में मौत की सजा सुनाई

Dhaka। बांग्लादेश के विशेष न्यायाधिकरण ने अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने जुलाई 2024 में प्रदर्शनकारी छात्रों की हत्या के लिए शेख हसीना की अनुपस्थिति में यह सजा सुनाई। अदालत ने उनके सहयोगी, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई, जबकि तीसरे आरोपी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अब्दुल्ला अल-मामून को पाँच साल जेल की सजा सुनाई गई। हसीना पिछले साल 5 अगस्त को व्यापक विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद बांग्लादेश से स्व-निर्वासन के बाद से भारत में रह रही हैं। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।
असदुज्जमां खान ने भी भारत में शरण ली है। मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने छात्र आंदोलन के क्रूर दमन के मामले में महीनों की सुनवाई के बाद आए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। इसने भारत से हसीना और असदुज्जमां खान को तुरंत बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने का भी आग्रह किया है। शेख हसीना ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। बांग्लादेश के विशेष न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में अवामी लीग की नेता शेख हसीना (78) को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की जान लेने वाले हिंसक दमन की मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता पाया। अदालत ने इस मामले में पाँच आरोपों की सुनवाई की, जिनमें हत्याओं का आदेश देना, भड़काऊ भाषणों के ज़रिए हिंसा भड़काना, न्याय में बाधा डालने के लिए सबूत नष्ट करने का प्रयास, छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना और पाँच लोगों की हत्या के बाद उनके शवों को जलाना शामिल है। शेख हसीना तख्तापलट के बाद से भारत में हैं।
नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।




