NPS में बड़ा बदलाव: अब 80% तक विड्रॉल, उम्र सीमा 85 साल और लोन की सुविधा

New Delhi: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर अब विड्रॉल के समय अपने जमा कॉर्पस का 80 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। पहले यह लिमिट 60 प्रतिशत थी। बाकी रकम का इस्तेमाल हर महीने या दूसरे तय समय पर पेंशन पेमेंट के लिए एन्युटी खरीदने में किया जाता था। रेगुलेटर ने विड्रॉल की उम्र भी पहले के 70 साल से बढ़ाकर 85 साल कर दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने विड्रॉल के नियमों और रेगुलेशन में बदलाव किया है। बदले हुए नियमों के तहत, NPS अकाउंट को तय लिमिट के अंदर फाइनेंशियल संस्थानों से लोन के लिए कोलैटरल के तौर पर गिरवी रखा जा सकता है। अगर पेंशन फंड 8 लाख रुपये से कम है, तो सब्सक्राइबर को पूरी पेंशन रकम एक साथ निकालने या एक साथ विड्रॉल और रेगुलर यूनिट रिडेम्पशन के कॉम्बिनेशन के ज़रिए पेमेंट पाने की इजाज़त होगी। रेगुलेटर ने पार्शियल विड्रॉल की संख्या भी पहले की तीन की लिमिट से बढ़ाकर चार कर दी है। हर विड्रॉल के बीच चार साल का गैप होना चाहिए। 60 साल की रिटायरमेंट की उम्र के बाद, हर विड्रॉल के बीच कम से कम तीन साल के गैप के साथ तीन पार्शियल विड्रॉल किए जा सकते हैं।
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