EPFO का बड़ा फैसला: अब बेरोजगार सदस्य 12 और 36 महीने बाद निकाल सकेंगे PF और पेंशन की पूरी रकम

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के बेरोजगार मेंबर अब अपने प्रोविडेंट फंड से 12 महीने बाद और अपने पेंशन अकाउंट से 36 महीने बाद पूरी रकम निकाल सकेंगे। अभी, जो सब्सक्राइबर लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहते हैं, उन्हें अपने प्रोविडेंट फंड और पेंशन अकाउंट से पूरी रकम निकालने की इजाजत है। यह फैसला सोमवार को रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पैसे निकालने की अवधि बढ़ाने का मकसद फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पक्का करना है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर बेरोजगार युवा नई नौकरी मिलने पर EPFO से दोबारा जुड़ जाते हैं, लेकिन दो महीने की बेरोजगारी के बाद पैसे निकालने से वे पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स का मौका खो देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंशन एलिजिबिलिटी कुल 10 साल की सर्विस के बाद ही चाहिए होती है।
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