NPS धारकों को बड़ी राहत: अब फंड गिरवी रखकर मिलेगा लोन

यह NPS कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। नए PFRDA नियमों के अनुसार, कस्टमर्स अब अपने NPS फंड को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। NPS सब्सक्राइबर किसी भी मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल संस्थान (बैंक या NBFC) से लोन ले सकेंगे।
NPS अकाउंट में जमा की गई रकम या मिले हुए फायदों को लोन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखा जा सकता है।
लोन की रकम कुल जमा फंड के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित होगी।
इसके क्या फायदे हैं?
NPS को ‘लॉक-इन’ इन्वेस्टमेंट माना जाता था। अब, लोन की सुविधा उपलब्ध होने से, NPS एक लिक्विड एसेट बन गया है। अब, NPS अकाउंट बंद किए बिना किफायती लोन लेकर पर्सनल ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं।
निकासी के नियम भी आसान कर दिए गए हैं:
गैर-सरकारी कर्मचारी अब अपने कुल फंड का 80 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट की अवधि बढ़ाकर 85 साल की उम्र तक कर दी गई है।
पार्शियल विड्रॉल की सुविधा पूरे कार्यकाल के दौरान चार बार उपलब्ध है।
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