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अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा यू-टर्न, खनन से जुड़े पुराने आदेश पर रोक

New Delhi: अरावली पहाड़ियों से जुड़े विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। उस आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया था। इस परिभाषा के अनुसार, जिन जिलों में अरावली श्रृंखला फैली हुई है, वहां आसपास की ज़मीन से 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली भू-आकृतियों को ही अरावली पहाड़ियां माना जाएगा। इस परिभाषा से छोटी पहाड़ियों पर खनन की अनुमति मिलने का खतरा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से ऐसा नहीं होगा। जस्टिस सूर्यकांत, जे.के. माहेश्वरी और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मुद्दे की पूरी तरह से जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। यह कमेटी उन क्षेत्रों की भी विस्तार से पहचान करेगी जिन्हें अरावली क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। यह इस बात का भी आकलन करेगी कि क्या इन क्षेत्रों को बाहर करने से अरावली की पारिस्थितिक अखंडता को नुकसान हो सकता है।

अरावली की बदली हुई परिभाषा से संबंधित मुद्दों पर एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान, बेंच ने चिंता व्यक्त की कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और अदालत की टिप्पणियों की गलत व्याख्या की जा रही है। अदालत ने केंद्र सरकार और उन चार राज्यों को नोटिस जारी किए जहां अरावली स्थित हैं – राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा – और उनसे जवाब मांगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और वरिष्ठ वकील पी.एस. नरसिम्हा से इस मामले में अदालत की मदद करने का अनुरोध किया, जिसमें प्रस्तावित समिति की संरचना भी शामिल है। यह मामला इस चिंता से उठा था कि अरावली की परिभाषा में हालिया बदलाव से अनियंत्रित खनन और पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: कुछ चिंताओं की जांच करने की ज़रूरत है:
क्या अरावली की परिभाषा को 500 मीटर तक सीमित करने से संरक्षित क्षेत्र कम हो जाता है? क्या इससे नियंत्रित खनन की अनुमति मिलती है? अगर ऐसा है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए किन सटीक संरचनात्मक मापदंडों का उपयोग किया जाएगा कि पारिस्थितिक निरंतरता से समझौता न हो? अगर दो अरावली क्षेत्र 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई के हैं और उनके बीच 700 मीटर का अंतर है, तो क्या उस क्षेत्र में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? क्या नई परिभाषा ने अप्रत्यक्ष रूप से गैर-अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे बिना किसी प्रतिबंध के खनन जारी रखना आसान हो गया है? पर्यावरणविदों की इस चिंता की तथ्यात्मक और वैज्ञानिक जांच भी ज़रूरी है कि 12,081 पहाड़ियों में से सिर्फ़ 1,048 ही 100 मीटर की तय ऊंचाई की सीमा को पूरा करती हैं।

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