“BMW हिट-एंड-रन केस: सुप्रीम कोर्ट ने मिहिर शाह की जमानत ठुकराई, कहा– ऐसे लड़कों को सबक ज़रूरी”

भारत । सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई BMW हिट-एंड-रन मामले में पूर्व शिवसेना नेता के बेटे मिहिर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे India .को सबक सिखाने की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक अमीर परिवार से है और उसके पिता डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट से जुड़े हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ए.जी. मसीह की बेंच ने आरोपी के बर्ताव पर नाराज़गी जताई। बेंच ने कहा, “वह देर रात मर्सिडीज में घर आता है, उसे शेड में पार्क करता है, और फिर BMW निकालता है, जिससे वह एक्सीडेंट करता है। उसे कुछ और दिन जेल में रखना चाहिए।” मिहिर शाह की वकील रेबेका जॉन ने कहा कि हाई कोर्ट ने उनके क्लाइंट को मामले के मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत याचिका दायर करने की इजाज़त दी थी।
हालांकि, कोर्ट का मूड भांपते हुए, उन्होंने याचिका वापस लेने की इजाज़त मांगी, जो दे दी गई। मिहिर शाह (24) को 9 जुलाई, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। दो दिन पहले, उसने मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी BMW कार से एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा (45) नाम की महिला की मौत हो गई थी और उसके पति प्रदीप नखवा घायल हो गए थे।
हादसे के बाद आरोपी मिहिर शाह बांद्रा-वर्ली सी लिंक की तरफ तेज़ी से भाग गया, जबकि कावेरी अभी भी कार के बोनट पर फंसी हुई थी। महिला के गिरने के बाद भी आरोपी ने कार नहीं रोकी। उसे करीब 1.5 किलोमीटर तक पहियों के नीचे घसीटा गया। हादसे के समय मिहिर का ड्राइवर राजऋषि बिदावत भी कार में मौजूद था। पुलिस ने उसे हादसे वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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