अनिल अंबानी और आरकॉम पर 2,929 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का केस, सीबीआई ने मारे छापे

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने शनिवार को अनिल अंबानी के घर और कंपनी के कार्यालय पर छापेमारी भी की। आरोप है कि उन्होंने गलत जानकारी देकर कर्ज लिया और उस पैसे का दुरुपयोग किया। एसबीआई के मुंबई कार्यालय की शिकायत के आधार पर गुरुवार को आरकॉम के निदेशक अनिल अंबानी, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने कर्ज के लिए गलत जानकारी देने की साजिश रची थी। इसके बाद, कंपनियों के बीच पैसे को इधर-उधर घुमाया गया और उसकी हेराफेरी की गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश से तलाशी वारंट मिलने के बाद अंबानी के मुंबई के कफ परेड स्थित आवास सी विंड और कंपनी परिसर में छापेमारी की गई
ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा: आरोप है कि लोन मंजूरी की शर्तों के मुताबिक पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। 13,667.73 करोड़ रुपये का इस्तेमाल बैंकों और एफआईआई को दिए गए कर्ज और अन्य दायित्वों को चुकाने में किया गया। 12,692.31 करोड़ रुपये संबंधित पक्षों को दिए गए। वहीं, 5,501.56 करोड़ रुपये के लोन का इस्तेमाल भी संबंधित पक्षों को भुगतान करने में किया गया। बैंकों से मिले कर्ज में से 1883.08 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इसके साथ ही कई अन्य अनियमित लेन-देन का भी ब्योरा दिया गया। शिकायत के अनुसार, कंपनी पर विभिन्न ऋणदाताओं का 40,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार, अकेले एसबीआई को 2,929 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
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