भारत

CSR सिर्फ दान नहीं, पर्यावरण और वन्यजीवों की संवैधानिक जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ किया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) को कॉर्पोरेट एनवायरनमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कंपनी की एक्टिविटीज़ से वन्यजीवों, लुप्तप्राय प्रजातियों या नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचता है, तो वह ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती। गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा कि कंपनियाँ सिर्फ कानूनी संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि समाज का एक अभिन्न अंग भी हैं। इसलिए, वे संविधान के तहत पर्यावरण, वन्यजीवों और जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने के अपने मौलिक कर्तव्य से बंधी हैं।

कोर्ट ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत CSR कोई स्वैच्छिक दान नहीं है, बल्कि एक वैधानिक और लागू करने योग्य दायित्व है। CSR फंड को परोपकार का साधन मानना ​​गलत है। यह संवैधानिक और भरोसेमंद ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का एक साधन है, खासकर ऐसी स्थितियों में जहाँ कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों के लिए खतरा पैदा करती हैं।

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