एक्स-सर्विसमैन और परिवार के लिए फाइनेंशियल मदद दोगुनी

सरकार ने एक्स-सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट को दी जाने वाली फाइनेंशियल मदद 100 परसेंट बढ़ा दी है। अब, एक्स-सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट, सेंट्रल मिलिट्री बोर्ड के ज़रिए डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर की स्कीम के तहत दोगुनी फाइनेंशियल मदद के हकदार होंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस बारे में एक प्रपोज़ल को मंज़ूरी दे दी है। हर बेनिफिशियरी को मिलने वाली गरीबी ग्रांट को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति महीना कर दिया गया है। यह नॉन-पेंशनर एक्स-सर्विसमैन और 65 साल से ज़्यादा उम्र की उनकी विधवाओं पर लागू है, जिनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है। इसके अलावा, पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाले दो डिपेंडेंट बच्चों या दो साल का पोस्टग्रेजुएट कोर्स कर रही विधवाओं के लिए एजुकेशन ग्रांट को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रति महीना कर दिया गया है। मैरिज ग्रांट को अब ₹50,000 से बढ़ाकर ₹100,000 कर दिया गया है।
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