पूर्व आईपीएस को तीन महीने की जेल…

कच्छ जिले की एक अदालत ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 1984 में एक कांग्रेस नेता पर हमला करने और गलत तरीके से बंधक बनाने के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है, जब वे पुलिस अधीक्षक थे। भुज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएम प्रजापति की अदालत ने तत्कालीन पुलिस निरीक्षक जीएच वासवदा को भी तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने शर्मा और वासवदा पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने शर्मा और वासवदा को 1984 में कांग्रेस नेता अब्दुल हाजी इब्राहिम (अब मृत) को उनके कार्यालय में गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत दोषी ठहराया। भुज अदालत में शंकर जोशी नामक व्यक्ति ने शर्मा, वासवदा और दो अन्य आरोपियों (जो अब मृत हैं) के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
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