मुंबई आतंकी हमले के मुद्दे पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

INDIA : सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई, 2006 को मुंबई में कई ट्रेनों में हुए सात बम विस्फोटों के सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उस अनुरोध पर गौर किया जिसमें हाईकोर्ट के 21 जुलाई के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी और कहा कि इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। मेहता ने कहा, “यह एक गंभीर मामला है। एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) तैयार है। कृपया इसे कल सूचीबद्ध करें। मामला अत्यावश्यक है… कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभी गौर किया जाना बाकी है।” बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और “यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है।” हाईकोर्ट का यह फैसला मुंबई पश्चिम रेलवे नेटवर्क को हिला देने वाले आतंकी हमले के 19 साल बाद आया है। इस हमले में 180 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।




