वाहनों में 4 महीने में लगाना होगा हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट

Suprim कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सक्या इरा हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेंट को अनिवार्य किया गया है। इसे प्रदेश के करीब 50 लाख वाहनों में लगाया जाना है। इसके लिए सोमवार की मंत्रालय स्थित महानदी भवन में परिवहन विभाग आयुक्त एम. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर को अध्यक्षता बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने, शुल्क का निर्धारण कर सभी जिला आरटीओ और एआरटीओ कार्यालयों की दो जोन में बांटा गया है। साथ ही सभी को निर्धारित समय सीमा में नथा प्लेट लगवाने और विभागीय पोर्टल में इसे अपडेट करने के निर्देश दिए गए है। बैठक में प्रमुख रूप से उप परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव यश्वरी कर्मा, एआरटीओ बायको श्रीनिवास महित हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाने बाले कंपनी, एनआईसी के अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
50 लाख वाहनों में लगेंगे भंवर पोट। प्रदेश में 2019 के पहल के पंजीकृत करीब 50 लाख रोपहिया में लेकर चार पहिया, मालवाहक और अन्य वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाया जाना है। इसके लिए सभी आरटीओ कार्यालय परिसा और अन्य स्थानों में कंपनी कैंप लगाकर सामान्य नंवा सेटों के स्थान पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2019 के बाद के वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जा रहा है परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशभर के सभी आरटीओ कार्यालयों को जीन-ए और जोन-बी में बांटा गया है। जोन-ए के तहत 2019 के पहले की पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्यूरिटी नंबर पोट (एचएसआरपी बिन्ह) लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल नेजींन इंडिया लिमिटेड को दी गई है। यह कंपनी गौरेला-पेक्षा-मरव्ही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर ,सूरजपुर, कोंडागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कक्धों, कोरबा, जांजगीर-बांपा, बिलासपुर एवं रायपुर आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत वाहनों में नंबर प्लेट लगाएगी। इती तरह जोन श्री के वहत आने वाले रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर धनातरी बलौदाबाजार महासमुंद, राजनांदगांव, बालीय, दुर्ग, यतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, जगदलपुर में पंजीकृत वाहनों में नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमां सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को सौंपी गई है।
इसलिए जरूरी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेटयह एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट होती है जो माहन के फ्रंट और रियर में लगाई जाती है। अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था और उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते पाहन बोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा था। वहीं नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और टेंपरिंग करने की घटनाएं बढ़ रही थी। इसे डिजिटल पंजीकरण के बाद ही जारी किया जाता है और ये वाहन से जुड़ा होता है। इस प्रकार, प्लेटों का उपयोग एक अलग कार पर नहीं किया जा सकता है और उन्हें बोरी और इन प्लेटों के किसी अन्य प्रकार के पुरुपयोग को रोकने के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है।
इतना शुल्क देना होगा – UP 25Cबलरामपुर,राज्य सरकार के निर्देश पर उक्त दोनों कंपनिया दोपहिया, ट्रैक्टर, ट्रेलर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए जीएसटी सहित 365.80 रुपए लेगी। इसी तरह तीन पहिया का 427.16 रुपए, लाइट मोटर वीकल/पैसेंजर कार के लिए 656.08 रुपए एवं 705.64 रुपए निर्धारित किया गया है। इसका भुगतान केवल ऑनलाइन लिया जाएगा। यहीं आटोमोबाइल डीलनों द्वारा 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत पाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (आवश्यक तीसरी पंजीकरण प्लेट सहित) लगाने का 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।वहीं नंबर प्लेट की होम डिलिवरी के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को अनिवार्य किया गया है।
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