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मद्रास हाईकोर्ट से कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत मिली

चेन्नई: कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दे दी है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने उन्हें 31 मार्च के लिए दूसरा समन जारी किया है. कामरा ने अपनी याचिका में कहा कि वह 2021 से तमिलनाडु में रह रहे हैं और मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के डर से जमानत चाहते हैं. अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.




