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लोकसभा ने पास किया सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल—तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स रहा महंगा, सिगरेट सस्ती नहीं होगी

New Delhi। लोकसभा ने बुधवार को सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 पास कर दिया। इसमें GST कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद एक जैसा टैक्स का बोझ बनाए रखने के लिए तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। यह बिल, जो एक्साइज एक्ट, 1944 में बदलाव करता है, चर्चा और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद वॉइस वोट से पास हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि तंबाकू और उसके प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से GST कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद भी एक जैसा टैक्स का बोझ सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि चूंकि GST कानून में अधिकतम 40 प्रतिशत टैक्स रेट तय किया गया है, इसलिए अगर GST सेस हटा दिया जाता है और एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, तो तंबाकू पर कुल टैक्स का बोझ मौजूदा लेवल से कम होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के एक ऑब्जर्वेशन का हवाला देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत में सिगरेट पर रिटेल प्राइस के आधार पर कुल टैक्स का बोझ 53 प्रतिशत है, जबकि WHO का स्टैंडर्ड 75 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ देशों में यह दर 80 से 85 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, “हम नहीं चाहते कि सिगरेट अब सस्ती हो।”

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