मित्रा और उनके निदेशकों करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज

NEW DELHI : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लिपकार्ट समर्थित फैशन और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म मिंत्रा, उसकी सहयोगी कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। ईडी ने बताया कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 16(3) के तहत शिकायत दर्ज की गई है। फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी है। ईडी ने बुधवार को कहा कि उसे पुख्ता जानकारी मिली है कि मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड और मिंत्रा ब्रांड नाम से उसकी संबंधित कंपनियां थोक कैश एंड कैरी की आड़ में मल्टी-ब्रांड खुदरा कारोबार कर रही हैं। ऐसा करना मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
ईडी के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने मिंत्रा, उसके और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिंत्रा का मुख्यालय भी इसी शहर में है। ईडी ने कहा कि फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच से पता चला है कि मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की थी कि वे थोक कैश एंड कैरी के कारोबार में लगे हुए हैं। उन्हें विदेशी निवेशकों से 1654.35 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना अधिकांश सामान वेक्टर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचा। वेक्टर ई-कॉमर्स ने अंतिम ग्राहक को खुदरा सामान बेचा। रिपोर्ट
मिंत्रा के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम देश में लागू सभी कानूनों का पालन करने और अनुपालन एवं सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के साथ काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हालाँकि हमें अधिकारियों से शिकायत और सहायक दस्तावेज़ों की प्रति प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी हम किसी भी समय उनके साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।”
नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।




