“NGT का बड़ा आदेश: 12 स्टेडियमों पर जुर्माना, IS बिंद्रा स्टेडियम पर भूजल इस्तेमाल को लेकर फटकार”

नई दिल्ली।Senior Reporter India |
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देश के 12 प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों पर क्रिकेट मैदानों के रखरखाव में भूजल के इस्तेमाल को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी (CGWA) के सामने आवश्यक जवाब न देने वाले स्टेडियमों पर प्रत्येक को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में खास फटकार मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम को लगी, जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के तहत आता है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि स्टेडियम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) लगाए बिना हर महीने लगभग 6,000 किलोलीटर भूजल का उपयोग कर रहा है, जबकि पास में ट्रीटेड पानी उपलब्ध है।
NGT की बेंच—चेयरपर्सन प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट सदस्य ए. सेंथिल वेल—ने कहा कि ट्रिब्यूनल के पिछले आदेश के बावजूद, 12 स्टेडियमों ने ताजे पानी और भूजल इस्तेमाल की जानकारी देने में असफलता दिखाई। इसमें शामिल हैं:
- दिल्ली – अरुण जेटली स्टेडियम
- जयपुर – सवाई मानसिंह स्टेडियम
- मुंबई – डीवाई पाटिल स्टेडियम
- इंदौर – होलकर स्टेडियम
- पुणे – MCA क्रिकेट स्टेडियम
- कानपुर – ग्रीन पार्क स्टेडियम
- लखनऊ – अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम
- हैदराबाद – राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम
- धर्मशाला – हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम
- कटक – बाराबती स्टेडियम
- राजकोट – सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम
- रायपुर – शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम
ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि ट्रीटेड पानी उपलब्ध होने के बावजूद भूजल का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। NGT ने स्टेडियमों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल करने और ग्राउंडवॉटर का संरक्षण करने का निर्देश दिया।
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