दूसरे रेप केस में कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल मामकूटथिल को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं

Thiruvananthapuram : केरल की एक सेशंस कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस से निकाले गए विधायक राहुल मामकूटथिल को उनके खिलाफ दर्ज दूसरे रेप केस में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामकूटथिल पहले रेप केस दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं। सेशंस कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 4 दिसंबर को पार्टी से निकाल दिया था। विधायक के वकील अजितकुमार (सस्थमंगलम) ने बताया कि सेशंस कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और मामकूटथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार के लिए लिस्ट की है।
वकील ने यह भी कहा कि कोर्ट ने गिरफ्तारी से कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी है क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत इसका कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले दिन में, केरल हाई कोर्ट ने विधायक को रेप और जबरन अबॉर्शन के एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के एक घंटे से भी कम समय बाद, पलक्कड़ के विधायक ने अपने खिलाफ दर्ज दूसरे यौन उत्पीड़न मामले के सिलसिले में यहां एक सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।
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