अब लगेगा पुरानी गाड़ियों पर 18% GST जानिए इस रिपोट में

BUSSNESS : देश में कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर बढ़े हुए कर को समझने की कोशिश चल रही थी, लेकिन पुराने वाहनों की बिक्री पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, कई लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इससे उन पर क्या असर पड़ेगा। पिछले सप्ताह की शुरुआत में जीएसटी परिषद ने ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सहित सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों की बिक्री पर 18 प्रतिशत की एकल दर निर्धारित करने का निर्णय लिया। हालांकि, इस निर्णय ने संभावित विक्रेताओं के बीच व्यापक भ्रम पैदा कर दिया है कि उन्हें कितना कर देना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, “यह उस मार्जिन पर है, जो खरीदी गई कीमत और पुनर्विक्रय मूल्य के बीच का मूल्य है। इसे 12 लाख रुपये में खरीदा गया, इसे सेकेंड हैंड यूज्ड वाहन के नाम पर 9 लाख रुपये में बेचा गया, मार्जिन पर केवल यह 18% लगाया गया है, जैसा कि किसी भी इस्तेमाल की गई कार के लिए होता है। इसलिए यह मार्जिन पर है, न कि उस पूरी कीमत पर जिस पर कार बेची जा रही है”। यह ध्यान रखना उचित है कि जीएसटी केवल उन व्यवसायों पर लागू होता है जो अपने वाहनों को फिर से बेचना चाहते हैं, जिसमें ईवी भी शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य/मित्र/रिश्तेदार/किसी अन्य व्यक्ति को पुरानी और इस्तेमाल की गई कार बेचता है, तो वह उस पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं
परिदृश्य 1: यदि आप एक निजी विक्रेता हैं, जिसने 10,00,000 रुपये में कार खरीदी है, अब इसे एक मित्र को 8,00,000 रुपये में बेच रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना लाभ होता है या नुकसान होता है, इस मामले में कोई जीएसटी शामिल नहीं है क्योंकि आप एक निजी विक्रेता हैं और एक व्यावसायिक इकाई नहीं हैं। परिदृश्य 2: यदि आपने 10,00,000 रुपये में कार खरीदी है और इसे एक व्यावसायिक घराने को 7,00,000 रुपये में बेच रहे हैं, तो भी आप किसी भी जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि मार्जिन नकारात्मक है। परिदृश्य 3: यदि कोई व्यावसायिक इकाई 10,00,000 रुपये में एक कार बेचती है, जिसे 12,00,000 रुपये में खरीदा गया था, तो उसे मार्जिन पर जीएसटी का भुगतान करना होगा, जो कि 2,00,000 रुपये है।
“बिक्री मूल्य – खरीद मूल्य [मूल्यह्रास को कम करने के बाद]। यदि मूल्य ऋणात्मक है, तो कोई जीएसटी देय नहीं होगा। उपरोक्त इस शर्त के अधीन है कि कार बेचने वाला पंजीकृत व्यक्ति कार की खरीद पर किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर रहा है,” पंकज जैन, टैक्स पार्टनर, ई.टी. ने ई.वाई. इंडिया को यह कहते हुए उद्धृत किया। इसके अलावा, इस पर विवरण प्रदान करते हुए, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, “महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कर दर केवल पंजीकृत व्यक्तियों (आमतौर पर पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों के व्यापार में शामिल व्यवसाय) पर लागू होती है और अपंजीकृत व्यक्तियों (आम जनता) पर लागू नहीं होती है।”
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