SC के आदेश पर बिहार की मतदाता सूची से हटे 65 लाख नाम हुए सार्वजनिक

चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर ‘एएसडी’ (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, हटाए गए नामों को ऑनलाइन भी प्रकाशित किया जा सकता है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, रोहतास, बेगूसराय, अरवल, सीवान, भोजपुर और अन्य स्थानों के मतदान केंद्रों पर एएसडी सूचियाँ प्रदर्शित की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को चुनाव आयोग को बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण उन्हें शामिल न करने के कारणों के साथ प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
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