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गलत प्रोडक्ट बिक्री पर RBI की सख्ती, बैंक-NBFC के लिए नए नियम जल्द

Mumbai: भविष्य में बैंक और फाइनेंशियल संस्थान गलत तरीके से प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ऐसी हरकतों को रोकने के लिए रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए विज्ञापन, मार्केटिंग और बिक्री के स्टैंडर्ड जारी करेगा। सेंट्रल बैंक ने कहा कि प्रोडक्ट और सर्विस की गलत बिक्री का कस्टमर्स और फाइनेंशियल सेक्टर दोनों पर गंभीर असर पड़ता है।
रिपोर्ट के अनुसार, रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति और लोन रिकवरी से जुड़े कामकाज पर मौजूदा गाइडलाइंस की समीक्षा करने और इस संबंध में स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जारी करने का भी प्रस्ताव है।

RBI डिजिटल और साइबर फ्रॉड को रोकने और कस्टमर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपाय विकसित करने और लागू करने के लिए गृह मंत्रालय सहित अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ लगातार काम कर रहा है। फिर भी, रेगुलेटेड संस्थाओं को मजबूत इंटरनल कंट्रोल स्थापित करने, सभी लेवल पर पर्याप्त शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने और डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने की आवश्यकता है। RBI ऐसी गलत हरकतों को रोकने के लिए AI का भी इस्तेमाल कर रहा है।

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