भारत

सहारा निवेशकों को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपये के नए वितरण को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर सहारा समूह द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा राशि में से 5,000 करोड़ रुपये के नए वितरण की अनुमति दे दी। इससे सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया भुगतान हो सकेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। पीठ ने मार्च 2023 के आदेश और शुक्रवार के आदेश के जरिए निवेशकों के लिए जारी की गई राशि के वितरण की समय सीमा 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी। बाद में, सेबी की ओर से पेश वकील ने निर्देश लेने के लिए सोमवार तक का समय मांगा। पीठ ने पाया कि 2023 के आदेश में भी अदालत ने 5,000 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश दिया था क्योंकि सहारा-सेबी खाते में 24,979.67 करोड़ रुपये हैं। पीठ ने आदेश दिया कि 5,000 करोड़ रुपये की राशि सेबी-सहारा रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की जाए। इसके बाद राशि का वितरण किया जाएगा। यह हस्तांतरण एक सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में और न्यायालय के 2023 के आदेश में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

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