सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को 2 हफ्ते में फैसला लेने का आदेश

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दो हफ़्ते के अंदर यह तय करने का निर्देश दिया है कि कर्नल सोफ़िया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दी जाए या नहीं।
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है।
हालांकि, भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (सांप्रदायिक सद्भाव और नफ़रत को बढ़ावा देना) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए राज्य सरकार से मंज़ूरी ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं दी गई है। बेंच ने कहा कि उसे बताया गया है कि जब से यह मामला इस कोर्ट में पेंडिंग है, राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की है। SIT की जांच पूरी हो चुकी है। अब राज्य को फैसला लेना है। कोर्ट राज्य सरकार को मंज़ूरी के संबंध में उचित कदम उठाने का निर्देश देता है।
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