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दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को कामकाज पर फटकार

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को लेकर केंद्रीय निगरानी संस्था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम रहा है। CAQM ने ट्रैफिक जाम कम करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या हटाने के मुद्दे पर दो महीने का समय मांगा था। चीफ जस्टिस (CJI) जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि CAQM द्वारा उठाए गए कदम ज़मीन पर असरदार नहीं दिख रहे हैं, और न ही प्रदूषण के असली कारणों की ठीक से पहचान की गई है। बेंच ने CAQM को दो हफ़्ते के अंदर संबंधित क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करने और प्रदूषण के मुख्य स्रोतों और लंबे समय के समाधान पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने और उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का निर्देश दिया।

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