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सुप्रीम कोर्ट सख्त — पंजाब-हरियाणा से मांगी रिपोर्ट, दिल्ली-एनसीआर की हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँची

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते प्रदूषण के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से उनके राज्यों में पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है। शीर्ष अदालत को बताया गया कि दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का तीसरा चरण लागू किया गया है। एक आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ को सूचित किया कि कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 को पार कर गया है और सुप्रीम कोर्ट परिसर सहित कई क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जीआरएपी-3 को लागू किया है, लेकिन जीआरएपी-4 को लागू करने के लिए स्थिति गंभीर है।

शीर्ष अदालत ने मामले को 17 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया और पंजाब और हरियाणा सरकारों से पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आसपास पानी के टैंकर तैनात किए हैं। आरोप है कि ऐसा AQI रीडिंग में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा था। राष्ट्रीय राजधानी की हवा एक बार फिर ज़हरीली हो गई है। CPCB के अनुसार, बुधवार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 418 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। GRAP-3 के तहत प्रतिबंधों के बावजूद, प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। राजधानी के अधिकांश निगरानी केंद्रों पर AQI 400 को पार कर गया। सबसे अधिक प्रदूषण स्तर वज़ीरपुर में दर्ज किया गया, जहाँ AQI 459 तक पहुँच गया।

GRAP-3 के तहत दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और डीजल वाहनों के सीमित उपयोग जैसे उपाय लागू हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में मौसम नहीं बदला, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हरियाणा में, CAQM ने पराली जलाने से रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने पर फतेहाबाद के उपायुक्त विवेक भारती को नोटिस जारी किया। इस बात पर चिंता जताई गई कि बार-बार दिए गए निर्देशों और समीक्षा बैठकों के बावजूद, फतेहाबाद में पराली जलाने की घटनाएँ जारी हैं। इस साल 15 सितंबर से 9 नवंबर के बीच पराली जलाने के 59 मामले सामने आए। इनमें 1 से 9 नवंबर के बीच हुई 48 घटनाएँ शामिल हैं। अकेले 8 और 9 नवंबर को ही 28 घटनाएँ हुईं, जो एक तेज़ वृद्धि दर्शाती हैं।

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