CG पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ में पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर भर्ती पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रदेश के जिलों में आरक्षक के अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
ये बनी रोक की वजह – आपको बता दें कि याचिकाकर्ता बेदाराम टंडन की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का ये पूरा मामला है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के बेटे ने राजनांदगांव में होने वाली आरक्षक सामान्य ड्यूटी के लिए आवेदन किया था। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी के तहत 143 पद जारी हुए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरे जाने के बाद डीजी पुलिस ने इस भर्ती प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को छूट देने के संबंध में सचिव को पत्र लिखा था।
यह है याचिका की वजह- डीजी पुलिस के पत्र में सुझाव दिया गया था कि भर्ती नियम 2007 की धारा 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों में छूट दी जा सकती है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 बिंदु शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि गृह (पुलिस) विभाग के अवर सचिव ने भी इस सुझाव को मान लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि सिर्फ अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कांस्टेबल कैडर 2023-24 के विभिन्न पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नियमों में छूट का लाभ सभी पदों को मिलता है, इसलिए सभी पदों पर भर्ती पर रोक लगाई गई है।
नए खबरों के लिए बने रहे सटीकता न्यूज के साथ।