उदयपुर फाइल्स रिलीज़ पर लगाई रोक

INDIA: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म “उदयपुर फाइल्स” से छह दृश्य काटने का सुझाव दिया है। शीर्ष अदालत ने फिलहाल फिल्म की रिलीज़ पर रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ को बताया कि उन्होंने रिलीज़ पर रोक लगाने वाला आदेश देखा है और उनकी राय में सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के अलावा कोई भी अतिरिक्त कार्रवाई अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होगी। इस पर पीठ ने मेहता से उस आदेश को रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा।
फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटी ने कहा कि केंद्र अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है और उसने फिल्म के छह दृश्यों में कटौती की सिफारिश की है और उनका पालन किया गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भाटिया से कहा कि फिल्म निर्माताओं को दृश्यों में कटौती के निर्देशों का पालन करना होगा, जब तक कि वे आदेश को चुनौती नहीं देना चाहते। फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग कर रहे आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक अंतरिम रोक जारी रहनी चाहिए। पीठ ने अगले आदेश तक रोक जारी रखने का फैसला किया और सुनवाई 24 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
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